रविवार, 28 जुलाई 2024

Union Budget 2024-25: PMFME Scheme

 

Union Budget 2024-25: PMFME Scheme

Union Budget 2024-25: PMFME Scheme

Union Budget 2024-25

खाद प्रसंस्करण क्षेत्र से बढ़ रहा है व्यापार, छोटे उद्यमियों को मिल रहा है रोजगार।

खाद प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में ₹879.50 करोड़ का आवंटन किया गया है।

योजना के प्रमुख लाभ:

  • 35% सब्सिडी
  • ब्याज में 3% की छूट
  • अवधि अधिकतम 7 वर्ष
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण एवं आवेदन प्रोसेस – शासन द्वारा निःशुल्क
  • आवेदन की प्रक्रिया सरल ऑनलाइन प्रोसेस – जिला रिसोर्स पर्सन के माध्यम से
  • आयु एवं शिक्षा का बंधन नहीं
  • ऋण राशि 1 लाख से 10 करोड़
  • CGTMSE के अंतर्गत कोई बैंक गारंटी नहीं

योग्य व्यवसाय

पीएमएफएमई योजना के तहत निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है:

  • फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण
  • दूध और डेयरी उत्पादों का प्रसंस्करण
  • अनाज और दालों का प्रसंस्करण
  • मांस और मछली का प्रसंस्करण
  • मसालों और मसालों का उत्पादन
  • बेकरी और कन्फेक्शनरी
  • पेय पदार्थ और जूस का उत्पादन
  • तिलहन और वनस्पति तेल का उत्पादन
  • हर्बल और औषधीय उत्पादों का उत्पादन
  • अचार और चटनी का उत्पादन
  • कैंडी और चॉकलेट का उत्पादन
  • फ्रोजन और प्रोसेस्ड फूड
  • पैकिंग और पैकेजिंग यूनिट्स
  • फ्रूट जेम और जैली
  • फ्रूट पल्प और प्यूरी
  • ड्राई फ्रूट और नट्स प्रोसेसिंग
  • हनी प्रोसेसिंग
  • स्पाइसेस ब्लेंडिंग और पैकेजिंग
  • फ्लेवर्ड मिल्क और योगर्ट
  • आइस क्रीम और फ्रोज़न डेसर्ट्स

व्यवसाय शुरू करने की लागत

व्यवसाय शुरू करने की लागत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे स्थान, उत्पादन क्षमता, मशीनरी और उपकरण, श्रम, कच्चा माल आदि। यहाँ कुछ संभावित लागतें दी गई हैं:

  • फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट: ₹10 लाख - ₹50 लाख
  • डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट: ₹15 लाख - ₹1 करोड़
  • बेकरी और कन्फेक्शनरी यूनिट: ₹5 लाख - ₹30 लाख
  • मसाले और अचार यूनिट: ₹2 लाख - ₹20 लाख
  • पैकिंग और पैकेजिंग यूनिट: ₹5 लाख - ₹25 लाख

ऋण राशि

पीएमएफएमई योजना के तहत निम्नलिखित ऋण राशि उपलब्ध है:

  • न्यूनतम ऋण राशि: ₹1 लाख
  • अधिकतम ऋण राशि: ₹10 करोड़

योजना की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, जिला रिसोर्स पर्सन से संपर्क करें और योजना की जानकारी प्राप्त करें।
  2. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें, जैसे आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि।
  3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  4. आवेदन की पुष्टि होने के बाद, बैंक से संपर्क करें और ऋण की प्रक्रिया शुरू करें।
  5. प्रशिक्षण और सहायता प्राप्त करें ताकि व्यवसाय को सही तरीके से संचालित कर सकें।

अधिक जानकारी के लिए

दीपक माथुर, शासन द्वारा नियुक्त जिला रिसोर्स पर्सन से संपर्क करें योजना की जानकारी एवं आवेदन हेतु।

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